अवैध लाइसेंस से चला रहा था फर्जी क्लीनिक 22 हजार 563 कीमत की ऐलोपैथिक दवाओं को किया जब्त

जयपुर 30 अप्रैल 2019 औषधि नियंत्रण अधिकारियों की टीम ने डॉ. अनिल नायर चिकित्सा अधिकारी सोडाला के साथ मंगलवार को कृष्णा क्लीनिक स्वास्तिक अपार्टमेन्ट सोडाला पर अवैध रूप से चिकित्सा कार्य एवं औषधि व्यवसाय कार्य की सूचना मिलने पर छापा मारा।
औषधि नियत्रंक राजाराम शर्मा ने बताया कि मौके पर सुकान्ता पुत्र सुनील अवैध रूप से आधुनिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा कार्य किया जाना एवं एलोपैथिक औषधियों का अवैध रूप से संग्रहण किया जाना पाया गया। टीम के सदस्यों ने सुकान्ता से एलोपैथिक औषधियों के संग्रहण के लिए  आवश्यक औषधि अनुज्ञापत्र एवं औषधियों के क्रय-विक्रय बिल मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किए तथा अपने पास उनका ना होना बताया गया। मौके पर चिकित्सा कार्यो में प्रयोग होने वाले उपकरण भी पाए गए एवं चिकित्सा कार्य करने सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किए गए।
17 प्रकार की एलोपैथिक दवाएं कर रखी थी संग्रहित
शर्मा ने बताया कि टीम को पिछले काफी दिनों से आरोपी के संबंध में शिकायतें मिल रही थी। इस पर टीम ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए छापा मारा और मौके से 17 प्रकार की एलोपैथिक औषधियां संग्रहित मिली। इनमें प्रमुख रूप से पेट सम्बन्धित दर्द निवारक दवाईयां, सर्दी-जुखाम, एन्टीबायोटिक एवं स्टोराइड दवाईयां एवं औषधि का नमूना लेकर शेष बची 16 प्रकार की औषधियों को जब्त किया गया। इनकी कीमत 22 हजार 563 रुपए हैं। जब्त औषधियों की अभिरक्षा न्यायालय से प्राप्त कर ली गई है। इस प्रकरण में चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल नायर ने सोडाला थाने में आईपीसी की धारा 419-ए 420 एवं भारतीय चिकित्सा अधिनियम 1956 की धारा 15 (2) के तहत एफआईआर दर्ज कराई। मामले में अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण में आगे जांच कर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अन्तर्गत न्यायिक कार्रवाई की जाएगी।

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