जयपुर 25 जून 2019 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समाज के सभी वगोर्ं के एवं राज्य के मूल निवासी छात्र-छात्राओं के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की जा रही हैं। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिये राज्य की राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में राज्य एवं राज्य के बाहर अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के पात्र विद्यार्थी पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। सत्र 2019-20 के लिए दिनांक 20 जून से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए है।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव श्री सांवरमल वर्मा ने बताया कि राज्य में विभाग द्वारा वर्तमान में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछडा वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग, डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग, डॉ. अम्बेडकर DNTs एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृृत्ति नाम से सात प्रकार की उत्तरमैट्रिक छात्रवृृत्ति योजनाओं का संचालन किया जा रहा हैं।
श्री वर्मा ने बताया कि उत्तरमैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राजस्थान राज्य में संबधित जाति वर्ग के मूल निवासी छात्र-छात्राओं को निर्धारित आय सीमा के अन्तर्गत आवेदन किए जाने पर अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क¼Non Refundable Fees½ एवं पाठ््यक्रम के अनुसार देय अनुरक्षण भत्ते ¼Maintenance allowance½ का भुगतान किया जाता है।
उन्हाेंने बताया कि अनुसूचित जाति उत्तरमैट्रिक छात्रवृृत्ति, अनुसूचित जनजाति उत्तरमैट्रिक छात्रवृृत्ति, विशेष पिछडा वर्ग उत्तरमैट्रिक छात्रवृृत्ति के लिये छात्र-छात्राओं को राजस्थान राज्य के संबधित जाति वर्ग के सदस्य होने के साथ-साथ उनके माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय की सीमा 2.50 लाख रुपये तक निर्धारित की गई है। अन्य पिछडा वर्ग उत्तरमैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक पात्रता में छात्र-छात्रा का अन्य पिछडा वर्ग की जातियों के लिए निर्धारित 1 से 17 प्राथमिकता में होना आवश्यक है, साथ ही माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये तक तय की गई है।
श्री वर्मा ने बताया की डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग उत्तरमैट्रिक छात्रवृृत्ति के लिए आवश्यक पात्रता के लिए छात्र-छात्रा का सामान्य जाति का होना चाहिए, जिनके माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये तक होनी चाहिए एवं छात्र-छात्रा राजकीय शिक्षण संस्था में ही अध्ययनरत होना चाहिए।
डॉ. अम्बेडकर DNTs (विमुक्त एवं घुमन्तु जाति) उत्तरमैट्रिक छात्रवृृत्ति के लिये आवश्यक पात्रता छात्र-छात्रा का राज्य की विमुक्त एवं घुमन्तु जाति का होने के साथ ही माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये तक होनी चाहिए। इसमें पाठ्यक्रम के अनुसार देय अनुरक्षण भत्ते ¼Maintenance allowance½ का ही भुगतान किया जाता है।
उन्होंने बताया मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृृत्ति सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं को देय है। इसके लिए आवेदक के माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 5.00 लाख रुपये तक होनी चाहिए। इस योजना में छात्र-छात्रा को केवल अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क ¼Non Refundable Fees½का आधा अर्थात 50 प्रतिशत राशि देय है।
इस संबध में आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.inप्राप्त की जा सकती है।
पत्रिका जगत Positive Journalism