कोरोना महामारी के चलते भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों की क्रियान्विति के लिए राज्य सरकार ने जारी किये आदेश

Edit-Rashmi Sharma
जयपुर, 27 मार्च 2020 कोरोना महामारी के खतरे के मद्देनजर लॉक डाउन के तहत भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की क्रियान्विति के लिए राज्य सरकार द्वारा भी आदेश जारी किये गए हैं।
आदेश के अनुसार राज्य में केन्द्र सरकार की अतिमहत्त्वपूर्ण सेवाओं के अतिरिक्त सभी कार्यालय, उनके अधिनस्थ कार्यालय, स्वायत्त्तशाषी संस्थाएं तथा सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे। केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक सेवाओं के तहत रक्षा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, ट्रेजरी, संवेतन एवं लेखा कार्यालय तथा नियंत्रक एवं महालेखाकार के क्षेत्रिय कार्यालय (कम से कम स्टाफ), जन उपयोग की सेवाएं जैसे  पेट्रोलियम, सीएनजी आदि के डिपो तथा आउटलेट, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण इकाइयां, पोस्ट ऑफिस, एनआईसी, एयरपोर्ट्स एवं पोर्ट्स आदि पर कस्टम क्लियरेंस, पूर्वानुमान एजेंसीज, जीएसटीएन, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय पंजीकरण, आरबीआई तथा उसके द्वारा नियंत्रित वित्तीय मार्केट इकाइयां आदि शामिल हैं।
 इसी प्रकार राजस्थान सरकार के भी आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सभी सेवाएं तथा कार्यलय बंद करने के आदेश दिये गए हैं। अतिमहत्त्वपूर्ण सेवाओं में स्वास्थ्य, पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन तथा जेल, जिला प्रशासन तथा महालेखाकार के फील्ड ऑफिस, ऊर्जा, जल तथा स्वच्छता सेवाएं, नगरीय निकाय, वन विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग आदि से संबंधित सेवाओं को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त राशन की दुकानें, फल सब्जी की दुकानें, दवाई, डेयरी, आदि भी खुली रखने के निर्देश दिये गए हैं। जिला अधिकारियों से इन महत्त्वपूर्ण सामानों की होम डिलीवरी को प्रोत्साहित करने के लिए भी कहा गया है
राज्य सरकार द्वारा बैंक, इंश्योरेन्स ऑफिस, एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया, आईटी से संबंधित सेवाएं, टेलीकम्यूनिकेशन सेवाएं आदि को भी महत्त्वपूर्ण सेवाओं में शामिल रखा गया है।
समाज कल्याण विभाग द्वारा बालकों, दिव्यांगजन एवं वृद्ध जन के आश्रय स्थलों को न्यूनतम कार्मिकों के साथ संचालित करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। इसके अतिरिक्त  अस्पताल तथा संबंधित सभी मेडिकल संस्थाएं, इनकी निर्माण एवं वितरण इकाईयाँ, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की डिस्पेन्सरीज, लेबोरेट्रीज, क्लीनिक्स, नसिर्ंग होम्स, एम्बूलेन्स, पशु चिकित्सालय, औषधि एवं औषधीय अनुसंधान प्रयोगशाला आदि क्रियाशील रहेगी। उन्होंने बताया कि  चिकित्सा कार्मिकों, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अस्पतालों का सपोर्ट सर्विस स्टाफ की परिवहन सेवा बिना व्यवधान जारी रहेंगी।
आदेश के अनुसार आवश्यक वस्तुएँ जैसे राशन की दुकानें, किराना, जनरल प्रोविजन, फल एवं सब्जी, डेयरी एवं दूध वितरण केन्द्र, मांस एवं मछली, पशु आहार, दवाइयों, चिकित्सा उपकरण, बीज एवं कीटनाशक आदि के विक्रय की दुकानें, बैंक एवं बीमा कार्यालय, एटीएम, बैंक अभिकर्ता तथा एटीएम के संचालन एवं नकदी प्रबन्धन एजेन्सीज,  प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरसंचार, इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सर्विस, सूचना प्रौद्योगिकी एवं आई.टी. सेवाएं, सरकारी कार्य के लिए डाटा एंव कॉल सेंटर, पेट्रोल पम्प्स, एल.पी.जी. , पेट्रोलियम एवं गैस के खुदरा एवं भण्डारण विक्रय केन्द्र, ऊर्जा उत्पादन, ट्रान्समिशन एवं वितरण इकाईयों एवं सेवायें, भारत के प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा अधिसूचित कैपिटल एवं ऋण बाजार सेवाएँ, कोल्ड स्टोरेज एव भण्डारण सेवाएं, अनाज व फल एंव सब्जी मंडिया, निजी सुरक्षा सेवाएँ, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन हेत परिवहन सेवाओं के कार्यालयों को बंद से छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं वर्कशॉप बंद रहेगे।
आदेश के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की उत्पादन इकइयों तथा ड्रग्स औषधीय मेडिकल उपकरण, इनके कच्चे माल तथा आटा चक्की सहित आवश्यक खाद्य प्रसंस्करण इकईयां, राज्य सरकार से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत उत्पादन इकाइयों  जैसे कोयला एवं मिनरल उत्पादन, वाहनों के संचालन के लिए विस्फोटक एवं अनुषांगिक गतिविधियों का परिवहन एवं आपूर्ति, खादय आइटम, ड्रग्स, औषधीय एवं मेडिकल उपकरणों के पैकेजिंग सामग्री उत्पादन की इकाइयां, केमिकल इकाईया, उस समय तक, जब तक कि उनका वर्तमान उत्पादन चक्र समाप्त नहीं हो जाता। आवश्यक वस्तुओं मेडिसन एवं मेडिसन उपकरणों, होम डिलेवरी, ई-कॉमर्स कम्पनी, ट्रांसपोर्ट कम्पनीज (आवश्यक सामान) के स्टोरेज से संबंधित वेयर हाउस एवं गोदाम। एफ.सी आई एवं राजस्थान राज्य भण्डारण निगम के सभी गोदाम एवं वेयर हाउस खुले रहेगें। उपरोक्त गोदाम एवं वेयर हाउस के संचालन के लिए आवश्यक स्टॉफ, वर्कर एवं मजदूरों को घर से कार्य स्थल एवं कार्य स्थल से घर आने जाने के लिए पास जारी किये जायेगे।
वायु, रेल एवं सड़क की सभी परिवहन सेवाऎं निलम्बित रहेंगी किन्तु  कार्गो के आवागमन के लिए रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन एवं राहत कार्य के संचालन से सम्बन्धित संगठन, सामान एवं कागोर्ं के अन्तर्देशीय एवं निर्यात हेतु अन्तर्राज्यीय आवागमन । पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद, एल.पी.जी. खाद्य उत्पाद, मेडिकल आपूर्ति सहित आवश्यक सामान का सीमा पार आवागमन हो सकता है। किन्तु किसी भी वाणिज्यिक एवं निजी वाहन को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
आदेश के अनुसार एम्बुलेंस, ऑन ड्यूटी सरकारी वाहन (अनुबंध सहित),  आवश्यक वस्तुओं व इनकी आपूर्ति की सप्लाई चैन को लिए आवश्यक वस्तुओं के परिवहन वाहन, अग्नि शमन, कानून एवं व्यवस्था, आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं अबाधित रहेंगी। साथ ही छूट वाली श्रेणियों के कार्मिकों के व्यक्तिगत वाहन/अनुबंधित वाहन (छूट वाली कंपनियों के प्रकरणों में) बशर्ते उनके पास वैध पहचान पत्र या पास हो, को निवास से कार्यस्थल एवं कार्यस्थल से निवास आने जाने के लिए छूट होगी। व्यक्तिगत आपातकालीन स्थिति में व्यक्तिगत अथवा वाणिज्यिक वाहन विशेष तौर पर मेडिकल के लिए, जिसके लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अस्थाई पास आवश्यक होगा तथा अन्तर्राज्यीय सीमाओ की लॉक डाउन एवं सीलिंग के कारण राजमार्ग पर रोक दिये गये सभी ट्रको एवं माल वाहनों को अपने गंतव्य पर पहुँचने की अनुमति प्रदान की गई है।
आदेश के अनुसार सभी आतिथ्य सेवायें निलम्बित रहेगी। होटल्स, अतिथि गृह, लोज एवं मोटल्स जिनमें लॉकडाउन के कारण फंसे हुए पर्यटक एवं व्यक्ति तथा मेडिकल एंव आपातकालीन स्टाफ, वायु एवं समुद्री चालक दल ठहरे हुए है,  क्वारंटाईन सुविधाओं के लिए चिन्हित/उपयोग किये गये प्रतिष्ठानों को बंद से मुक्त रखा गया है।  सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेगे साथ ही सभी पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे किसी अपवाद के बिना कोई धार्मिक सम्मेलन/सभा की आज्ञा नहीं होगी। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/सभाएं वर्जित रहेगी। अन्त्येष्टि के मामलो में 20 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी एवं शव यात्रा में सामाजिक दूरी की अनुपालना की जायेगी।
ऎसे सभी व्यक्ति जो भारत में 15 फरवरी 2020 के बाद आये हैं और ऎसे व्यक्ति जिनको स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर/संस्थागत क्वारंटाईन में रहने के लिए सख्त हिदायत की गयी है उनके द्वारा नियम तोड़ने पर धारा 188 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही होगी।
जहां कही भी रोकथाम के उपरोक्त वर्णित उपायों में छूट प्रदान की गयी है ऎसी संगठन एवं नियोक्ता कोविड-19 वायरस के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर कोविड-19 वायरस के विरूद्ध सुझायी गये आवश्यक सावधानियां तथा सामाजिक दूरी के उपायों की अनुपालना करेंगे।
इन रोकथाम के उपायों को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट (जयपुर एवं जोधपुर मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के लिए पुलिस आयुक्त) अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में कार्यकारी मजिस्ट्रेट्स को इन्सीडेन्ट कमाण्डर नियुक्त करेंगे।

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