उपभोक्ता संघ की पहल पेंशनर 27 मई से जमा करा सकेंगे एनएसी क्लेम बिल

Edit-Rashmi Sharma

जयपुर 23 मई 2020 –  राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. की प्रशासक एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) श्रीमती रश्मि गुप्ता ने शनिवार को बताया कि उपभोक्ता संघ के नेहरू प्लेस स्थित मेडिकल अनुभाग 27 मई से एनएसी (नॉन एवेल्बलिटी सर्टीफिकेट) के आधार पर क्लेम बिल स्वीकार करेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिये पेंशनर को मंगलवार से घर बैठे ही फोन पर दिन एवं समय के आवंटन की सुविधा मिलेगी।

श्रीमती गुप्ता ने बताया कि पेंशनर को नेहरू प्लेस स्थित कार्यालय के दूरभाष 0141-2742724 पर फोन कर अपना समय एवं वरीयता क्रमांक आवंटित कराना होगा। उन्होंने बताया कि यह सुविधा सभी कार्यदिवस एवं कार्यालय समय में उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि वैश्विक कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिये सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावी रूप से लागू करने तथा कार्यालय मेंं पेंशनर या उसके प्रतिनिधि का ठहराव को कम से कम करने के उपाय किये गये हैं।

बिना एनएसी के आधार पर क्रय दवाइयों के बिल कोषालय में होंगे प्रस्तुत

प्रशासक ने बताया कि उपभोक्ता संघ द्वारा उसके द्वारा संचालित दुकानों से एनएसी जारी होने की एवज में क्रय की गई दवाइयों के बिल क्लेम ही स्वीकार किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि जिन पेंशनर ने लॉक डाउन अवधि में बिना एनएसी के आधार पर दवाइयां क्रय की हैं, उनके क्लेम बिल कोषालय, जयपुर को प्रस्तुत किये जायेंगे।

श्रीमती गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार 65 वर्ष से अधिक की आयु के पेंशनर घर से बाहर नहीं निकले तथा अपने क्लेम बिल अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपभोक्ता संघ के कार्यालय में प्रस्तुत करावें।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संघ कोरोना की रोकथाम में प्रयुक्त होने वाले मास्क एवं सेनेटाइजर उचित मूल्य पर उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित सभी दवा विक्रय केन्द्रों पर सर्जिकल 3 लेयर मास्क मात्र 3 रुपये में एवं जीएसएम सेनेटाइजर उपलब्ध हैं।

 

 

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