एचडीएफसी एर्गो ने राजस्‍थान में रबी सीजन के लिए किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया

Editor-Rashmi Sharma

जयपुर 02 दिसंबर 2020 – निजी क्षेत्र में भारत की तीसरी सबसे बड़ी गैर-जीवन बीमा प्रदाता एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी कोराजस्‍थान सरकार द्वारा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को लागू करने के लिये अधिकृत किया गया है। यह योजना राज्य के जैसलमेरसीकर और टोंक में ऋणी एवं गैर-ऋणी किसानों के लिए रबी 2020 के लिये उपलब्ध है।

राजस्‍थान सरकार की इस योजना के तहत अधिसूचित की गई निम्नलिखित फसलों के लिए इन जिलों में यह योजना लागू की जाएगी। इसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

जिला फसल बीमित राशि (रूपये/हेक्‍टेयर)) किसानों का प्रीमियम

(रूपये/हेक्‍टेयर) 

जैसलमेर जीरा 65,563.00 3,278.15
चना 45,722.00 685.83
ईसबगोल 46,583.00 2,329.15
सरसों 41,703.00 625.55
तारामेरा 19,818.00 297.27
गेहूं 29,628.00 444.42
सीकर जौ 54,172.00 812.58
चना 59,943.00 899.15
ईसबगोल 64,650.00 2,586.00
मेथी 49,495.00 2,474.75
सरसों 56,756.00 851.34
तारामेरा 25,118.00 376.77
गेहूं 68,517.00 1,027.76
टोंक जौ 41,344.00 620.16
चना 58,895.00 883.43
मसूर 50,838.00 762.57
सरसों 69,308.00 1,039.62
तारामेरा 31,277.00 469.16
गेहूं 66,937.00 1,004.06

पीएमएफबीवाई स्कीम सूखा, बाढ़, शुष्क काल, भूस्खलन, चक्रवात, तूफान, कीट एवं बीमारियों और कई अन्य जैसे बाहरी जोखिमों से फसल को होने वाले नुकसान के लिए किसानों का बीमा करती है। उपज में हुए नुकसान का निर्धारण करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार इस योजना के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों पर फसल काटने के प्रयोग (क्रॉप कटिंग एक्सपीरिमेंट्स-सीसीई) के लिए योजना बनाएगी और उसका क्रियान्वयन करेगी। यदि सीसीई के आधार पर उपज डेटा कम हो जाता है, तो किसानों को उनकी उपज में कमी का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए किसानों को दावों का भुगतान किया जाएगा।

यह योजना फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान करती है, जिसमें बुआई के पहले से लेकर कटाई और कटाई के बाद के जोखिम शामिल है। पीएमएफबीवाई योजना के तहत सभी उत्पादों को कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। जैसलमेरसीकर और टोंक जिलों के किसान उपरोक्त फसलों के लिए पीएमएफबीवाई योजना के तहत बीमा कवर प्राप्त करने के लिए जिले में अपने संबंधित बैंकों, आम सेवा केंद्रों (सीएससी) तक पहुंच सकते हैं या अधिकृत एचडीएफसी एर्गो एजेंटों से संपर्क कर सकते हैं। बीमा कवर प्राप्त करने के लिए वैधता अवधि का विवरण किसानों के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इस स्‍कीम के अंतर्गत कवर प्राप्‍त करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2020 है।

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