जयपुर, 12 अप्रैल। बिना पुलिस सत्यापन करवाये व व्यक्तिगत जानकारी रखे बिना कोई घरेलू नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन इत्यादि नहीं रखे जाएं।
इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस उपायुुक्त पूर्व, श्री ललित किशोर शर्मा द्वारा जयपुर पूर्व क्षेत्र में लोक-शांति एवं लोक-व्यवस्था की सुरक्षा हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत पाबन्दी आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों के तहत ऎसे व्यक्ति व संस्थायें जो घरेलू नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन इत्यादि रखते हैं, उन्हें पुलिस सत्यापन करवाये बिना व व्यक्तिगत जानकारी रखे बिना कोई घरेलू नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन इत्यादि नहीं रखने के निर्देश दिये गये हैं।
आदेश के अनुसार मकान मालिक, संस्थाओं, दुकानदारों को घरेलू नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन आदि रखे जाने पर उनका फोटो सहित पूर्ण विवरण- नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, पहचान चिन्ह (हुलिया), पूर्ण स्थाई व वर्तमान पता, भाषा, बेसिक फोन नम्बर/सेल्यूलर मोबाइल फोन नम्बर, परिवार के सदस्यों का विवरण, स्थानीय पहचान कर्ता व मूल निवास का पहचान कर्ता का टेलिफोन/मोबाईल न0 सहित नाम व पता का विवरण अपने पास रखना होगा। इसके साथ ही नौकर, चौकीदार, सेल्समेन के स्थानीय जमानती/रिश्तेदार/जानकार का टेलिफोन/मोबाईल न0 सहित नाम व पता का विवरण, पिछले पाँच सालों में जहाँ निवास व नौकरी की गई वहाँ के मालिक का नाम व पता, अदालत में चल रहे आपराधिक प्रकरणों का विवरण, वैध एवं प्रमाणिक पहचान-पत्र की प्रतियाँ इत्यादि की पूर्ण सूचना सुरक्षित रखनी होगी तथा इनका पुलिस सत्यापन करवाना सुनिश्चित करना होगा। आदेश में इन सूचनाओं के साथ ही इनकी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना भी तत्काल संबंधित पुलिस थानें मेें देनी होगी।
इस आदेश का व्यतिक्रम/अवहेलना करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता में उपबन्धित प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जा सकेगा। यह आदेश 06 जून 2019 की मध्यरात्रि तकप्रभावी रहेगा।
पत्रिका जगत Positive Journalism