Edit-Rashmi Sharma
जयपुर, 10 अप्रेल 2020। अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री रोहित कुमार सिंह ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर कोविड-19 के संक्रमण को रोकने व आमजन के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक लोक हित में राजस्थान ऎपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए थूंक या पान व अन्य चबाये जाने वाले तम्बाकू व गैर तम्बाकू उत्पादों के खाने के बाद पीक को सार्वजनिक स्थानों व संस्थानों में थूकंने पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगा दी है।
इन आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी में व्यक्तिगत, पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर स्वच्छता व साफ-सफाई की महत्ता को प्रमुख रूप से रेखांकित किया है। सामान्य तौर पर यह देखने में आता है कि आमजन द्वारा थूंक व पान या अन्य चबाये जाने वाले तम्बाकू व गैर तम्बाकू उत्पादों को खाने के बाद पीक को सार्वजनिक स्थानों पर यहां-वहां थूंक दिया जाता है, जिससे कोविड-19 के संक्रमण के फैलने की आंशका रहती है। इस संक्रमण को रोकने हेतु आमजन की इन अस्वास्थ्यकारी आदतों पर सख्ती से प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक हो गया था।
पत्रिका जगत Positive Journalism