108 एवं 104 अतिआवश्यक सेवा घोषित

जयपुर,  12 मार्च 2019। राज्य सरकार ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ 104 जननी एक्सप्रेस, बेस एम्बूलेंस एवं 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाओं को आगामी छः माह तक अतिआवश्यक सेवा घोषित कर दिया है।
अधिसूचना के अनुसार राजस्थान अतिआवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाओं का संचालन सेवा प्रदाता कम्पनी जीवीके ईएमआरआई के माध्यम से इनिटग्रेटेड एम्बूलेंस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकर्ताओं से सम्बन्धित समस्त सेवाओं को तुरन्त प्रभाव से आगामी 6 माह तक अतिआवश्यक सेवा घोषित किया गया है।

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