मुंबई, 13 अक्टूबर, 2021- इंडसइंड बैंक ने आज घोषणा की कि उसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की ओर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अधिकृत किया गया है।
लेखा महानियंत्रक के साथ-साथ वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) की एक सिफारिश के आधार पर बैंक को यह अधिकार दिया गया है। इस तरह सरकारी व्यवसाय के संचालन के लिए इंडसइंड बैंक को आरबीआई की ओर से ‘एजेंसी बैंक’ के रूप में नियुक्त किए जाने की संभावनाएं और बढ़ गई हैं।
इसके साथ, इंडसइंड बैंक के ग्राहक जल्द ही बैंक के अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे इसके नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म ‘इंडसनेट’ और इसके मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन ‘इंडसमोबाइल’ के माध्यम से अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, ग्राहक इस सेवा का लाभ उठाने के लिए अपनी नजदीकी शाखा में भी जा सकते हैं।
बैंक को मिली इस जिम्मेदारी के बारे में जानकारी देते हुए इंडसइंड बैंक के हैड-कंज्यूमर बैंक श्री सौमित्र सेन ने कहा, ‘‘हमें सरकार की ओर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह की सुविधा के लिए आरबीआई द्वारा अधिकृत होने की खुशी है। एक जिम्मेदार वित्तीय इकाई के रूप में, यह हमें ग्राहकों को एक सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से अपने करों का भुगतान करने के लिए एक व्यापक प्लेटफॉर्म प्रदान करने का अधिकार देता है। अपने श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टैक्नोलॉजी चैनलों की ताकत से समर्थित, हम अपने सभी साझेदार हितधारकों के लिए कर संग्रह नेटवर्क को व्यापक बनाने के प्रयास में बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तत्पर हैं।’’
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