एयर इंडिया ने एआई102 पर कर्मचारियों की कार्रवाई संबंधी आंतरिक जाँच बंद की; एयरलाइन पर डीजीसीए की कार्रवाई स्वीकार की

नई दिल्ली26 जनवरी2023एयर इंडिया ने 26 नवंबर 2022 को AI102 का परिचालन करने वाले अपने चालक दल और प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा की गई कार्रवाइयों की आंतरिक जांच बंद कर दी है।

एक साथी यात्री द्वारा कथित रूप से पेशाब कर दिए जाने के बाद शिकायतकर्ता ने चालक दल से सहायता मांगी थी।

कोई भी गवाह न होने की स्थिति में, चालक दल ने शिकायतकर्ता के आरोप को सही मान लिया और उसे नए कपड़े प्रदान करके, उसके सामान को साफ करने में मदद की और उसे उसी प्रकार की दूसरी बिजनेस क्लास की सीट पर स्थानांतरित करने में सहायता की, जैसी उसकी ओरिजनल सीट थी।

जगाकर आरोप के बारे में बताए जाने पर, कथित अपराधी ने शांतिपूर्वक एवं सहयोगात्मक तरीके से बात सुनी और आरोप से अनभिज्ञता जाहिर की। चालक दल द्वारा उसे अत्यधिक मात्रा में शराब नहीं दी गई थी और वह चालक दल को नशे में नहीं दिखाई दिया।

केबिन क्रू द्वारा कमांडर को नियमित रूप से सूचित किया जाता रहा। चालक दल के फैसले में, कथित अपराधी ने कभी भी विमान की सुरक्षा के लिए कोई जोखिम पैदा नहीं किया।

एअर इंडिया स्वीकार करता है कि, शिकायतकर्ता के आरोप को तुरंत यथार्थ रूप में लेते हुए सहायता प्रदान करने में, इसे लगता है कि इस मामले को प्रथम दृष्टया “एक यात्री का… अन्य यात्रियों के प्रति नियमविरुद्ध तरीके से व्यवहार करने” के रूप में रिपोर्ट किया जाना चाहिए था और, इस प्रकार, यह नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं, धारा 3, सीरीज एम, भाग VI (सीएआर) के अनुच्छेद 4.9(डी)(ii) में अनियंत्रित व्यवहार के विवरण के अनुरूप होता। तथ्यों की किसी भी बाद की जांच पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मामले को इसी रूप में वर्गीकृत और दर्ज किया जाना चाहिए था।

यात्रा रिपोर्ट प्राप्त होने पर, ग्राउंड स्टाफ ने चालक दल के आकलन को चुनौती नहीं दी और इसलिए, इस मामले को एक अनियंत्रित घटना के रूप में भी दर्ज नहीं किया।

कथित कृत्य के गवाहों की अनुपस्थिति के आधार पर, कि कथित अपराधी शांतिपूर्ण, सहयोगात्मक था और घटना की अज्ञानता का दावा कर रहा था, कि उड़ान सुरक्षा के लिए कोई जोखिम नहीं था और पक्षों के बीच सहमति देखी गई थी, चालक दल ने मामले को अनियंत्रितता के (रिपोर्ट योग्य) मामले के बजाय (गैर-रिपोर्टेबल) इनफ्लाइट घटना के रूप में दर्ज करने का निर्णय लिया। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि, कथित कृत्य के गवाहों की अनुपस्थिति में, चालक दल को अभियुक्त के अपराध की धारणा बनाने के लिए कहा जा रहा था जो प्राकृतिक न्याय और उचित प्रक्रिया के विपरीत है।

एयर इंडिया कंपनी, ग्राउंड स्टाफ पर जुर्माना लगाने और कमांडर का लाइसेंस निलंबित करने के डीजीसीए के फैसले को स्वीकार करती है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, एअर इंडिया स्वीकार करता है कि कम गंभीर परिस्थितियों के बावजूद, सीएआर के पत्र के आधार पर उसने घटना को सही ढंग से वर्गीकृत नहीं किया और इसलिए आवश्यकता के अनुसार इसकी रिपोर्ट नहीं की। चालक दल और ग्राउंड स्टाफ को अब से पालन करने के लिए चेतावनी पत्र जारी किए गए हैं, ऑनबोर्ड घटनाओं की रिपोर्टिंग करते समय “अनियंत्रित” की सीएआर परिभाषा का सख्ती से पालन करें, ताकि बाद की जांच में तथ्यों का आकलन किया जा सके। केबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ की काउंसलिंग की गई है और वे ड्यूटी पर लौट आए हैं।

एयर इंडिया वास्तविक समय में स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए चालक दल द्वारा किए गए सद्भावना प्रयासों को स्वीकार करना चाहता है, जब सभी तथ्य उपलब्ध नहीं थे। यह भी ध्यान में रखा गया है कि बिजनेस क्लास के सहयात्री द्वारा समसामयिक लिखित बयान में केबिन क्रू के कार्यों की स्पष्ट प्रशंसा शामिल है, और यह कि पायलट की उनकी आलोचना अपग्रेड नहीं होने के संदर्भ में थी।

डी-रोस्टरिंग की अवधि के दौरान चालक दल द्वारा पहले से ही की गई प्रतिकूल परिस्थितियों और वित्तीय नुकसान के आलोक में, एयर इंडिया कमांडर के लाइसेंस निलंबन को बहुत बड़ी कार्रवाई मानता है और वह अपील के साथ उनकी सहायता करेगा।

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